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जिला एवं सत्र न्यायालय | सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ
District and Sessions Court
e-Courts Mission by Develop India Online (DIO)

(पंजीकृत अन्र्तगत अधिनियम 33/1907-08) एवं बार काउन्सिल ऑफ उत्तर प्रदेश के सम्बद्धीकरण सं० 17/1984

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Note : हम केवल सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ के सदस्य अधिवक्तागणों खिलाफ शिकायतें स्वीकार करते हैं जो सेंट्रल बार एसोसिएशन, लखनऊ के अधिकार क्षेत्र में आने वाले संगठन में तैनात हैं। विवरण के लिए कृपया शिकायत प्रक्रिया देखें।
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Register of eComplaint

File: Application, Proof of Doubt, Picture, etc. (Support: PDF, JPG & PNG Only)
शिकायत दर्ज करना

ई-शिकायत का उद्देश्य सिस्टम में अधिक पारदर्शिता लाना है। सभी शिकायतें शिकायतकर्ता की सत्यता की पुष्टि के बाद ही प्रक्रियाधीन होती हैं और आगे की कार्रवाई Central Bar Association, Lucknow के दिशानिर्देशों के अनुसार की जाती है। गुमनाम या उपनाम वाली शिकायतों पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

शिकायतकर्ताओं के लिए दिशानिर्देश
  • शिकायत को प्रोसेस करने के लिए सही नाम और पता अनिवार्य है।
  • शिकायत संक्षिप्त और विशिष्ट विवरण के साथ होनी चाहिए। अस्पष्ट या अत्यधिक सामान्य बयान केवल दर्ज किए जाएंगे।
  • शिकायत दर्ज कराने के बाद इस विषय पर कोई पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
  • केवल उन शिकायतों की जांच की जाएगी जिनमें निगरानी (vigilance) का कोण हो। निगरानी में आधिकारिक पद का दुरुपयोग, अवैध लाभ की मांग और स्वीकार, हेरा-फेरी/जालसाजी/धोखाधड़ी, गंभीर लापरवाही, प्रणाली का उल्लंघन, और विवेक का लापरवाह प्रयोग शामिल हैं।
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